*दहेज-हत्या के आरोपीगण को नहीं मिली जमानत*
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि मृतिका की शादी पिछले साल दिनांक 12.05.2020 को कल्लू अहिरवार के लड़के गोविन्द अहिरवार के साथ हुई थी मृतिका का पति गोविन्द अहिरवार ,सास गेंदा बाई अहिरवार, ससुर कल्लू अहिरवार, जेठ अजय अहिरवार मृतिका को पचास हजार रूपये की मांग कर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे जिसके परिणामस्वरूप मर्ग जांच में आग से जलने के कारण, बर्न वार्ड जे.ए.एच ग्वालियर में दिनांक 28.05.2020 से इलाज चलने के दौरान दिनांक 03.06.2020 को मृतिका की मौत सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा आग से जलकर हुई। जांच के दौरान साक्षियों के कथनों में आरोपीगण द्वारा मृतिका को मानसिक एवं प्रताडि़त किये जाने का कथन किया गया। उक्त आधार पर मृतिका के पति आरोपीगण गोविंद अहिरवार, सास गेंदाबाई, ससुर कल्लू अहिरवार, जेठ अजय अहिरवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 339/2020 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा ¾ पंजीबद्ध कर आरोपीगण को दिनांक 30.08.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र सिंह बुंदेला ने अपने तर्क रखे जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।