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*बलात्‍संग एवं मारपीट के आरोपीगण की जमानत निरस्‍त कर, भेजा जेल*

*बलात्‍संग एवं मारपीट के आरोपीगण की जमानत निरस्‍त कर, भेजा जेल*

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 24.09.2020 को फरियादिया ने अपनी लड़की के साथ उपस्थित होकर लिखित आवेदन थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय का दिया कि ग्राम खुड़न के रामदयाल यादव व आशीष यादव ने दिनांक 24.09.2020 को रात 9 बजे जब मैं अपनी लड़की के साथ अपने खेत पर थी तभी दोनों आरोपीगण हाथ में कुल्‍हाड़ी और डंडा लेकर आये और मुझे मॉ-बहिन की गालियॉं देने लगे और जबरदस्‍ती मेरा अपहरण कर अपने खेत पर ले गये और वहां बने कमरे में मुझे बंद कर, बारी-बारी से बलात्‍कार किया। फरियादिया के चिल्‍लाने पर आरोपी रामदयाल ने उसका मुह दबा कर गला पकड़ लिया और आरोपी आशीष ने उसे बाएं हाथ में कुल्‍हाड़ी मारी फिर दोनों आरोपीगण वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद फरियादिया की लड़की और उसके बहनोई घटनास्‍थल पर पहुंचे जिनके साथ फरियादिया घर वापिस आयी। फरियादिया के आवेदन पर थाना बल्‍देवगढ़ में अपराध क्रमांक 338/2020 अंतर्गत धारा 376(डी), 365, 342, 323, 294, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ (म.प्र.) के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन पर शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर आरोपीगण को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।

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