अपहरण कर फिरौती मांग कर हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 30 अप्रैल 2018 के दिन के करीब तीन बजे से मृतक मुलुआ कुशवाहा निवासी पारवा थाना सटई अपने खेत से अचानक गायब हो गया काफी ढूढने पर भी उसके नहीं मिलने से उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक मुलुआ की पत्नि द्वारा दिनांक 01 मई 2018 को थाना सटई में दर्ज कराई गई। सटई पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक मुलुआ की पत्नि ने बताया की उसके मोबाईल नम्बर पर दो अन्य मोबाईल नम्बरो से फोन आया था और उसके पति मुलुआ को छोडने के लिये दस लाख रूपये की मांग की गई है। दिनांक 3/05/18 को मुलुआ की लाश अधजली अवस्था में कुपियाहार के गोडनखोआ के पहाड पर मिली। लाश के पी.एम रिपोर्ट में मृतक की हत्या रस्सी से गला दबाकर किया जाना बताया गया। मर्ग जांच में मृतक मुलुआ की पत्नि द्वारा बताया गया की अभियुक्त मंगलदीन उर्फ कल्लू कुशवाहा ने तीन लाखा रूपये में मामला सेटल कराने की बात उससे कही थी। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को पकड कर संबंधित वस्तुओं की बरामदगी की गई, काल डिटेल प्राप्त किए गए तथा अन्य सुसंगत कार्यवाही के पश्चात विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में श्रीमान मनीष शर्मा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्तगण कल्लू कुशवाहा निवासी पारवा, सीताराम कुशवाहा निवासी अमरोनिया थाना सटई एवं अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला निवासी मझयारी थाना गुनोर जिला पन्ना को धारा 302 व 364ए भादवि में आजीवन कारावास और 5000 रूपये जुर्माना तथा धारा 201 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित करते हुये अर्थदण्ड की राशि में से 25000 रूपये मृतक की पत्नि को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाने का आदेश दिया शासन की ओर से प्रकरण में अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्री अजय कुमार मिश्र एवं एजीपी श्री बीडी शुक्ला ने पैरवी की।