Breaking News

धोखा से बुलाकर महिला से बलात्कार करने वाले आरोपी को भेजा जेल

सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आकाश घवरिया निवासी राजीव गाॅधी वार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जीआरपी बीना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 21.09.2020 को आरोपी आकाश ने फरियादिया के घर का पुराना टी व्ही खरीदा, उसी के पैसे देने के लिए आरोपी ने फरियादिया को फोन कर के टी.व्ही. के पैसे देने के लिए बुलाया। फरियादिया जब आरोपी के बताये स्थान पर पहुची तो आरोपी उसे एक खाली कमरे में ले गया और एक चैक दिया तथा जबरदस्ती करने लगा। फरियादिया के मना करने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया तो पीडिता बेहोश हो गयी। जब होश आया तो पीडिता अपने घर आ गयी और डर के मारे किसी को भी घटना के बारे में नही बताया। फिर पीडिता ने अपनी माॅ को घटना के बारे में बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आकाश घवरिया का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।

 

Check Also

मुक्तिधाम में अज्ञात कारणों के चलते भड़की आग, 1 हजार क्विंटल सहित अन्य सामान जलकर हुआ खाक, मौके पर प्रशासन

🔊 Listen to this Shivpuri शिवपुरी शहर के मुक्ति धाम में शनिवार की रात अंत्येष्टि …