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गोवंश के प्रति क्रूरता तथा अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त*

माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह द्वारा थाना धारकुण्‍डी के अपराध क्रं0 112/2020 अन्तगर्त धारा 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 11(डी) के अन्तर्गत अभियुक्त/ सलमान खान तनय साबिर खान उम्र 26 वर्ष निवासी गद्दी मोहल्ला सिरोज जिला विदिशा म0प्र0 , गोलू उर्फ गोविंद लोधी तनय खुमान लोधी उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1 थाना कोतवाली जिला रायसेन म0प्र0 , अमजद खान तनय कलाम खान उम्र 19 वर्ष ग्राम चौरा थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 सिद्धार्थ नगर नई पानी की टंकी के पास थाना कोलगवां जिला सतना म.प्र. का जमानत आवेदन याचिका खारिज की गई शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ चेतन शाक्य वार द्वारा की गई ।

अभियोजन प्रवृक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दिनांक 05/10/2020 को थाना धारकुण्डी के सहा0 उपनिरीक्षक रामनिवास रावत को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बडी गाडी कंटेनर एचआर55एम7783 में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर गेरूवार मोड से मानिकपुर वाले रास्ते से काटने के लिये उ0प्र0 ले जा रहे है सूचना की तश्दीक हेतु सहा0 उपनिरीक्षक अपने हमराही स्टाफ तथा साक्षियो के सा‍थ विजयपुर सिरवाही मोड के पास पहुंचकर नाकाबंदी की । कुछ देर बाद एक बडा कंटेनर हर्दी मोड से आता दिखाई दिया जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रूकवाया गया । सडक पर रूकते ही ट्रक का ड्राइवर और उसके सहयोगी ट्रक से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे । जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर तीन लोगो को पकडा गया । चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ गोविंद लोधी बताया तथा उनके साथियो के नाम पूछने पर सलमान खान एवं अमजद खान बताया । उसके पश्चात संदेह को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर हमराह स्टाफ की मदद से कंटेनर क्रमांक एचआर55एम7783 जिसमें पीछे तरफ दो ताले लगे हुए थे । जानने के लिये कि ट्रक के अन्दर क्या है ताले को खुलवाया गया । उक्त कंटेनर काफी मात्रा में गोवंश ट्रक के कंटेनर में पटरा लगाकर उपर व नीचे वाले भाग ठूस ठूस कर मुह तथा पैरो से बांधकर लेटी हुई अवस्था में बंधी हुई पाये गए । उक्त ट्रक को थाना परिसर में लाया गया तथा गांव वालो के सहयोग से ट्रक के निचले वाले भाग से कुल 34 नग गोवंश बैल मिले तथा उपर वाले भाग में 29 नग कुल 63 नग जिन्दा तथा एक मृत अवस्था में गोवंश मिला । उक्त गोवंश के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपीगण ने स्वयं का होना बताया तथा सेमरिया गांव चौरा से लोडकर वध करने के हेतु सिरोज जिला विदिशा की तरफ ले जाना बताये ।उसके पश्चात आरोपीगण का ट्रक तथा गोवंश को जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया तथा आरोपी गण के विरूद्व थाना धारकुण्डी में पशु क्रूरता अधिनियम तथा गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

 

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