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नाबालिक को बहला फुसला कर यौन शोषण करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी दीपक पिता लक्षमण सतनामी उम्र 24 वर्ष निवासी घासीदास काॅलोनी गौर वार्ड जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2020 को फरियादिया (पीडिता की माॅ) ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरी 17 वर्षीय लडकी दिनांक 15.02.2020 रात्री को अपनी दादी के पास सोई थी दूसरे दिन सुवह घर पर नही मिली। फरियादी की रिपोर्ट पर से गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान फरियादी के कथन, दस्तायावी, पंचनामा, सुपुर्दगी पंचनामा बनाये गये तथा चिकित्सकीय जांच कराई गयी जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376,376(2एन) भादवि तथा 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी कोे गिरिफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी दीपक का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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